क. डीआईटी के बीच कार्य वितरण के साथ आयकर महानिदेशालय (सतर्कता) के कार्यों पर संक्षिप्त नोट
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आयकर विभाग के सतर्कता सेट-अप का अध्यक्ष आयकर महानिदेशक (सतर्कता) होता है। वह संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी भी है। वह समूह-क के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों पर प्रारंभिक निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। उसके लिए समूह-क के अधिकारियों के विरूद्ध ऐसी सभी शिकायतों का अद्यतन रिकॉर्ड व उनकी नवीनतम स्थिति सीवीसी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित रजिस्टरों के माध्यम से बनाए रखना भी आवश्यक हैं। इसलिए, समूह-क के अधिकारियों के विरूद्ध सभी शिकायतें सीवीसी के रजिस्टर में पंजीकरण के लिए और साथ ही आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे अग्रेषित की जानी आवश्यक हैं।
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मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में, उसके द्वारा उन सभी प्रस्तावों का परीक्षण व टिप्पणी किया जाना आवश्यक है जहां सीवीसी द्वारा संदर्भ किया जाना आवश्यक है। उसके मुख्यालय में तैनात अधिकारियों के अलावा जो शिकायतों के प्रारंभिक प्रसंस्करण और समूह-क के अधिकारियों के विरूद्ध उत्तरवर्ती अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में उसकी सहायता करते हैं, चार क्षेत्रीय आयकर निदेशालय (सतर्कता) प्रारंभिक सत्यापन या जांच के संचालन में उसकी सहायता करते हैं। वह सीबीडीटी, सीवीसी, डीओपीटी, यूपीएससी आदि को सभी सतर्कता संदर्भ करता है, इसलिए, ऐसे सभी संदर्भ, डीआईटी(सतर्कता) के माध्यम से उसे भेजे जाने चाहिए।
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चार आयकर निदेशालय (सतर्कता) अपने संबंधित क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र से संबंद्ध सतर्कता मामलों से निपटने में उसकी सहायता करते हैं। इन चार निदेशालयों का पदनाम, मुख्यालय और अधिकार क्षेत्र इस प्रकार हैं:-
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पदनाम |
मुख्यालय |
क्षेत्राधिकार सीसीआईटी (सीसीए) वार |
डीआईटी(सतर्कता) उत्तर |
दिल्ली |
दिल्ली, उ.प.क्षे, कानपुर और लखनऊ |
डीआईटी (सतर्कता), पश्चिम |
मुंबई |
मुंबई, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल और नागपुर |
डीआईटी (सतर्कता), पूर्व |
कोलकाता |
कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और पटना |
डीआईटी (सतर्कता), दक्षिण |
चेन्नई |
चेन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद और कोच्चि |
ये निदेशालय समूह 'ख' के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों का प्रसंस्करण करते हैं और समूह-क व समूह-ख दोनों के अधिकारियों के संबंध में प्रारंभिक सत्यापन व जांच संचालित करते हैं। मंडलीय आयकर निदेशक (सतर्कता) अपने मंडलों के लिए नोडल सतर्कता अधिकारी है और अपने अधिकार क्षेत्र में तैनात समूह 'ख' के अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी का सभी कार्य करता हैं। |