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प्रधान आयकर महानिदेशालय (प्रशासन)

हमारे बारे में​

प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशासनिक) निरीक्षण करता है और इन निम्नलिखित निदेशालयों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखते हैं जिसकी अध्यक्षता आयकर निदेशकों की ओर से की जाती है और प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.) की मदद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सूचित करता है और जिसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है :

  1. आयकर निदेशालय (जनसंपर्क, मुद्रण प्रकाशन व आधिकारिक भाषा)
  2. आयकर निदेशालय (आयकर) - (निरीक्षण व परीक्षण)
  3. आयकर निदेशालय (अंकेक्षण)
  4. आयकर निदेशालय (वसूली)
  5. आयकर निदेशालय (टीडीएस)

प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशासनिक) के अंतर्गत विभिन्न निदेशालयों के कार्य----

क. आयकर निदेशालय (जनसंपर्क, मुद्रण प्रकाशन व आधिकारिक भाषा) ---
  1. आयकर प्रावधानों और कानूनी समयसीमा के बारे में करदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से प्रिंट, इलैक्ट्रानिक मीडिया में विभाग के लिए विज्ञापन अभियान चलाना, बाहरी प्रचार करना।
  2. निदेशालय समय-समय पर आयकर विभाग के आंतरिक प्रयोग के लिए लाए गए प्रकाशनों को अपडेट, मुद्रित, प्रकाशित और वितरण करता है।
  3. विभिन्न कर संबंधी मुद्दों के संबंध में बुकलेट/ब्रोश्र/पर्चों के रूप में करदाता सूचना संबंधी श्रृंखला के मुद्रण से संबंधित कार्य का निवर्हन।
  4. आयकर निदेशालय (पीआर, पीपी व ओएल) के अंतर्गत आधिकारिक भाषा प्रभाग सीबीडीटी के सहायक और संबंद्ध कार्यालयों में आधिकारिक भाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य और आधिकारिक भाषा पर संसदीय सीमिति द्वारा निरीक्षण से संबंधित कार्य करता है।
  5. निदेशालय को निर्दिष्ट अन्य कार्य निम्नानुसार है :
    • क) कर विवरणी तैयार करने की योजना के लिए संसाधन केंद्र का कार्य करना
    • ख) आयकर विभाग के सिटीजन चार्टर का मूल्यांकन, इसका मुद्रण और वितरण
    • ग) संपूर्ण राष्ट्र के लिए आईटीओ के एपीएआर/एसीआर से संबंधित मामले
    • घ) 1 प्रतिशत प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय
ख. आयकर निदेशालय (वसूली) ---
  1. बकाया मांग के एकत्रीकरण/कमी पर नजर रखना और प्रमुख रूप से रू. 10 लाख और उससे अधिक की मांग के दस्तावेजी मामलों के संदर्भ में वर्तमान और एरिया डिमांड से अर्जित कर बकाया की वसूली से संबंधित डेटा को संकलित और एकत्रित करना। आगे, उन प्रवृत्तियों और क्षेत्रों का विश्लेषण/पहचान करना जहां वसूली की गति को अग्रिम कार्रवाई की मदद से तेज किया जा सकता है।
  2. 'मांग विवादित नही है' से संबंधित विश्लेषित की गई स्थिति को तैयार करना। 'विशेष प्रकोष्ठ' पर कार्य और सीसीआईटी प्रभार से प्राप्त रद्द प्रस्तावों का प्रसंस्करण, टीआरओ की कार्य योजना का निरीक्षण करना।
  3. आयकर अधिनियम के अंतर्गत राहत/रियायत देने के संबंध में बीआईएफआर/एएआईएफआर मामलों का प्रसंस्करण करना।
ग. आयकर निदेशालय (टीडीएस) ---
  1. टीडीएस निदेशालय को 2007 में स्थापित किया गया था। निदेशालय स्त्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी मामलों के संबंध में आयकर आयुक्त (टीडीएस) के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रबंधन का समन्वय और निरीक्षण करता है।
  2. निदेशालय मामलों की श्रेणियों में अभियोजन संबंधी कार्यवाही करने के संबंध में निरीक्षण और समन्वय करता है जैसा केंद्रीय कार्य योजना में तैयार की गई है। टीडीएस में बजट संग्रहण का प्रमुख हिस्सा शामिल है और यह निदेशालय टीडीएस के क्षेत्रीय कार्यालयों के कुशल और प्रभावी प्रबंधन में मदद करेगा।
  3. निदेशालय टीडीएस प्रावधानों से संबधित किसी प्रकार के सुझाव या शिकायतों के संबंध में हितधारकों के साथ वार्षिक बैठक करता है। यह आयकर आयुक्तों (टीडीएस) के साथ द्वि-वार्षिक बैठक भी करता है जिसकी अध्यक्षता सदस्य (आर) द्वारा की जाती है ताकि टीडीएस से संबंधित प्रावधानों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों के संदेहों को दूर किया जा सके और किसी प्रकार के सुझाव दिए जा सके और क्षेत्रीय कार्यालयों को टीडीएस के प्रावधानों के प्रबंधन के संबंध में हो रही परेशानियों को दूर किया जा सके।
  4. निदेशालय टीडीएस प्रावधानों के संबंध में पॉलिसी इनपुट भी प्रदान करता है और टीडीएस संग्रहण का विश्लेषण भी करता है।
घ. आयकर निदेशालय (अंकेक्षण) ---
  1. आंतरिक अंकेक्षण स्कंध के कार्यों की जांच करना
  2. पात्रता और समय सीमा के अनुसार मुख्य आंतरिक अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे की जांच करना
  3. की गई अंकेक्षण आपत्ति और प्रभावी राजस्व के साथ उसके निपटान और विलंबितता से संबंधित त्रैमासिक मूल्यांकन और मासिक ब्यौरे को तैयार करना
  4. कैग रिपोर्ट द्वारा संशोधित पारस पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट्स तैयार करना
  5. कैग रिपार्ट से संबंधित ब्यौरा-XVI तैयार करना
  6. कैग कार्यालय के साथ संपर्क करना
  7. की गई या निपटाई गई आंतरिक अंकेक्षण संबंधी आपत्तियों की जांच करना और 18 प्रधान मुख्य आयकर आयुक्ता और 22 आयकर आयुक्त के साथ समन्वय करना।
  8. संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण स्कंध के कार्यों की जांच करना
  9. वार्षिक अंकेक्षण बैठक का आयोजन करना
  10. आंतरिक अंकेक्षण कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देना
  11. किसी मामले जो अंकेक्षण से संबंधित आवश्यक हो, पर सीबीडीटी, सदस्य (एएंडजे) को वस्तुगत जानकारी और सूचना देना
ङ आयकर निदेशालय (आईटी) ---
  1. परीक्षा संबंधी कार्य --
    1. आयकर अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करना
    2. आयकर अधीक्षक परीक्षा आयोजित करना
    3. आईआरएस पर्यवेक्षों के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करना
    4. अनुसचिवीय परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र व सैंपल पेपर तैयार करना
  2. निरीक्षण कार्य --
    1. भारत के सभी क्षेत्राधिकारियों का निरीक्षण कार्य

प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.), आयकर निदेशक (आईटी), आयकर निदेशक (अंकेक्षण) व आयकर निदेशक (टीडीएस) से संबंधित प्रशासनिक कार्य इस निदेशालय द्वारा संभाले जाते हैं।



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